थाना – सरकंडा, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)
अप.क्र. – 1237/2025, धारा – 119(1), 296, 115(2), 351(2), 118(1) बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट
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आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू किया गया जप्त।
घटना में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।
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नाम आरोपी:-
सागर डहरे उर्फ रेनी पिता दृगपाल डहरे उम्र 19 वर्ष निवासी गीतांजली सिफी फेस 2, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
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विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्रविड़ दास मानिकपुरी पिता नोहरदास मानिकपुरी उम्र 26 वर्ष निवासी देवनंदन नगर फेस 2, सरकण्डा थाना सरकण्डा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका छोटा भाई सत्यम दास मानिकपुरी दिनांक 04.09.2025 के रात्रि करीब 09.00 बजे अपने साथियों के साथ गणेश पण्डाल में बैठकर पूजा पाठ एवं भजन किर्तन की तैयारी में लगे थे उसी समय सागर अपने साथियों के साथ आकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा जिसे पैसा देने से मना करने पर अश्लील गाली गलौच करते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी देते अपने पास रखे चाकू से सिर में मार दिया जिससे सिर में चोंट आया है, जिसे ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किये हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिनके निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी. निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल मौके पर भेजा गया जिनके द्वारा घेराबंदी कर आरोपी सागर डहरे उर्फ रेनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार करते हुये एक धारदार चाकू बरामद कराया जिसे विधिवत् जप्त कर आरोपी सागर डहरे उर्फ रेनी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।
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