अप.क्र. – 997/2025, धारा – 318(4) बीएनएस 66(डी) आईटी एक्ट
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*आरोपी ने मेडिकल सामान खरीदी के नाम पर 1700रू किया ठगी।*
*घटना में प्रयुक्त विवो वन प्लस 9 मोबाईल किया गया जप्त।*
*आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश।*
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नाम आरोपी –
तन्मय देवांगन पिता लोमेश देवांगन उम्र 25 वर्ष निवासी सूर्या विहार सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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Bichhu news विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चन्द्रकांत साहू निवासी राधाविहार नहर रोड मोपका का दिनांक 21.07.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक व्यक्ति दवाई खरीदने आया और 1700रू. का वेट मशीन तथा शुगर स्ट्रीप खरीदा जिसके द्वारा ऑनलाईन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट भुगतान करने का अपने मोबाईल में मैसेज दिखाया, कुछ समय बाद पेमेंट चेक करने पर इसके खाते में रकम नहीं आया था तब आशंका हुआ कि उक्त अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेमेंट करने का फर्जी मैसेज दिखाकर सामान खरीदी कर धोखाधड़ी किया है, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण की त्वरित विवेचना करते हुये आरोपी के पहचान हेतु दुकान में लगे सीसीटीव्ही कैमरों का बारिकी से अवलोकन किया गया जिसमें तन्मय देवांगन के रूप में पहचान होने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से) को अवगत कराया गया जिनके द्वारा आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. निलेश पाण्डे के निर्देशन में संदेही तन्मय देवांगन को तलब कर पूछताछ किया गया जो अपराध स्वीकार करते हुये बताया कि खर्च के लिए पैसे नहीं होने से मोबाईल में फर्जी प्रेंक एप्पस डाउनलोड कर इस प्रकार की मैसेजे जनरेट कर ठगी किया है, जिससे आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल विवो वन प्लस-9 को बरामद कर प्रकरण में आईटी एक्ट जोड़ा गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।
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