गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में थाना पचपेड़ी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।

 

**अप. क्र.- 177/2025 धारा – 105 बीएनएस **

 

*आरोपी के द्वारा अपने खेत में लगाए गए झटका तार करंट की चपेट में आने से पंकज कुमार जगत की मृत्यु हुई थी । आरोपी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया *

आरोपी को किया गया गिरफ्तार……

**नाम आरोपी- प्यारे मोहन यादव पिता मुकुंदा यादव उम्र 40 वर्ष साकिन कोकड़ी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर**
Bichhu news विवरण इस प्रकार है कि थाना पचपेड़ी के मर्ग क्रमांक 21/25 धारा 194 बी एन एस एस के मृतक पंकज कुमार जगत की मर्ग जांच कार्यवाही किया गया। मर्ग जांच पर से थाना पचपेड़ी में आरोपी प्यारे मोहन यादव के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया । अपराध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तब  वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर  रजनेश सिंह (आई. पी .एस.) द्वारा तत्काल उचित कार्रवाई करने का आदेश तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (सी.पी.एस.) व एसडीओपी मस्तूरी  लालचंद मोहल्ले (सी.पी.एस.) के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने पर व विवेचना के दौरान आरोपी प्यारे मोहन यादव पिता मुकुंदा उम्र 40 वर्ष साकिन कोकड़ी थाना पचपेड़ी के विरुद्ध अपराध घटित करने का सबूत पाए जाने पर दिनांक 22.7.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पचपेड़ी श्रवण कुमार, स उ नि ओंकार बंजारे ,प्रधान आरक्षक तेज कुमार रात्रे,आरक्षक ज्ञान भारद्वाज, का विशेष योगदान रहा।

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