बिलासपुर। थाना सरकंडा क्षेत्र में महिला से दैहिक शोषण के गंभीर मामले में पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया था। पुलिस ने मामले में IPC की धारा 376(2)(एन), 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामला अप.क्र. 850/2025, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
📌 आरोपी की पहचान
अभिषेक बघेल, पिता शत्रुहन बघेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम पथरिया, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़)।
📝 मामला क्या है?
पीड़िता ने दिनांक 17 जून 2025 को थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि वर्ष 2023 में उसकी जान-पहचान अभिषेक बघेल से हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसी दौरान आरोपी ने “शादी करूंगा” कहकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब वह विवाह से इंकार कर रहा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
⚖️ पुलिस का एक्शन
प्रकरण की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को दी गई। उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक बघेल को रिपोर्ट दर्ज होने के 8 घंटे के भीतर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
👮♀️ पुलिस का संदेश
सरकंडा पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिला उत्पीड़न के मामलों में कोई भी आरोपी कानून से नहीं बच सकता।
